UP Ration Card उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राज्य के निवासियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह कार्ड पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड प्रणाली को डिजिटल बनाया है, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और अन्य सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होती है।
महत्वपूर्ण सूची
UP Ration Card क्या है?
UP Ration Card का अर्थ
UP Ration Card उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है जो राज्य के निवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह कार्ड पारिवारिक पहचान और आय प्रमाण के रूप में भी काम आता है।
UP Ration Card का उद्देश्य
UP Ration Card का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, यह कार्ड विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में भी काम आता है।
महत्वपूर्ण बातें
- UP Ration Card आवेदन और अन्य सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं
- आप ऑनलाइन अपने राशन कार्ड की स्थिति जांच सकते हैं
- नया राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड और सुधार आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं
- राशन कार्ड में नाम जोड़ने/हटाने की सुविधा उपलब्ध है
राशन कार्ड की श्रेणियाँ
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
सबसे गरीब परिवारों के लिए UP Ration Card एक बड़ी सहायता साबित होता है। इन परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न (गेहूं ₹2/किलो और चावल ₹3/किलो) की दर से मिलता है।
गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए। इन परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न प्रति माह रियायती दरों पर मिलता है।
गरीबी रेखा से ऊपर (APL)
गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए। इन परिवारों को सीमित मात्रा में खाद्यान्न बाजार दर से थोड़ा कम दर पर मिलता है।
प्राथमिकता गृहस्थी (PHH)
समाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर पहचाने गए परिवारों के लिए। इन परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।
UP Ration Card List क्या है?
UP Ration Card List उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एक आधिकारिक सूची है जिसमें राज्य के सभी पात्र राशन कार्ड धारकों का विवरण शामिल होता है। यह सूची जिलेवार, तहसीलवार और गांववार उपलब्ध है जिससे नागरिक आसानी से अपना नाम जांच सकते हैं।
इस सूची में राशन कार्ड धारक का नाम, पिता/पति का नाम, राशन कार्ड नंबर, पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है।
राशन कार्ड लिस्ट देखें
चरण 1: वेबसाइट पर जाएं
UP Ration Card List चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।
Visit FCS UP Portal
चरण 2: पात्रता सूची ऑप्शन चुनें
वेबसाइट पर पहुँच कर आपको "राशन कार्ड की पात्रता सूची" ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
चरण 3: जिला, तहसील और गांव चुनें
उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों की लिस्ट में से अपने जिले को सेलेक्ट करें। जिला सेलेक्ट करते ही एक लिस्ट सामने आएगी इसमें अपने टाउन या गांव को सेलेक्ट करें।
चरण 4: लिस्ट देखें और नाम खोजें
सेलेक्ट करने के बाद आपके गाँव या टाउन के लगभग सभी लोगो के राशन कार्ड लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप CTRL+F की का उपयोग करके सीधे अपना नाम खोज सकते हैं।
लिस्ट में उपलब्ध जानकारी
- डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या
- धारक का नाम
- पिता या पति का नाम
- माता का नाम
- कुल यूनिट
- राशन कार्ड जारी करने की तिथि (डिजिटल हस्ताक्षर)
UP Ration Card आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
| दस्तावेज का प्रकार | विवरण | महत्व |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड | अनिवार्य |
| पहचान प्रमाण | मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि | अनिवार्य |
| निवास प्रमाण | बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, मकान का एग्रीमेंट आदि | अनिवार्य |
| आय प्रमाण | आय प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची, स्व-घोषणा पत्र | आवश्यक |
| पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदक और परिवार के सदस्यों की हाल की फोटो | अनिवार्य |
| आयु प्रमाण पत्र | जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र | आवश्यक |
| बैंक पासबुक | वर्तमान बैंक खाते की पासबुक | आवश्यक |
महत्वपूर्ण सूचना
- सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखें
- दस्तावेजों का आकार 100KB से 2MB के बीच होना चाहिए
- दस्तावेज JPG, JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में होने चाहिए
- आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच लें
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
चरण 1: राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए https://fcs.up.gov.in/ पर जा सकते हैं।
Visit FCS UP Portal
चरण 2: नया आवेदन (e-district portal के माध्यम से)
वेबसाइट के होम पेज पर 'राशन कार्ड हेतु आवेदन करे (e-district portal के माध्यम से)' के विकल्प पर क्लिक करें। उस विकल्प पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट ई-साथी पोर्टल पर आ जायेंगे
चरण 3: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
यदि आप पहले से ई-साथी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया हैं, तो 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?' पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें और फॉर्म को सबमिट कर देना है । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा ।
चरण 4: लॉगिन करें
आपको उस प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है ।
चरण 5: चरण 2: नया आवेदन ऑप्शन चुनें
आपको 'नया राशन कार्ड आवेदन' या 'Apply for New Ration Card' के विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 6: आवेदन फॉर्म भरें
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, परिवार के सदस्यों का विवरण, आय आदि सही-सही भरें।
चरण 7: दस्तावेज अपलोड करें
आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय हैं।
चरण 8: आवेदन शुल्क जमा करें
यदि कोई आवेदन शुल्क है तो ऑनलाइन भुगतान करें। अधिकांश राज्यों में राशन कार्ड आवेदन निःशुल्क है।
चरण 9: आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट करें। आवेदन संख्या नोट कर लें।
UP Ration Card ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
UP Ration Card का ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय या नगर निगम कार्यालय से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
चरण 2: ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करें
आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाना होगा। होम पेज पर मेन्यू बार में "Download Forms" पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे:
- प्रवासी श्रमिकों हेतु राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र
- राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)
- राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (नगरीय क्षेत्र हेतु)
चरण 3: फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें
संबंधित ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, और अन्य आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। साथ ही, सभी जरूरी दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ संलग्न करें।
चरण 4: आवेदन जमा करें
अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाकर यह फॉर्म जमा करें। तहसील अधिकारी आपके द्वारा भरे गए फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों की जांच करेगा।
चरण 5: राशन कार्ड प्राप्त करें
सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर, कुछ ही दिनों में आपको राशन कार्ड प्राप्त हो जाएगा।
UP Ration Card Download करें
चरण 1: वेबसाइट पर जाएं
UP Ration Card Download करने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।
चरण 2: पात्रता सूची में खोजें
होम पेज पर "राशन कार्ड की पात्रता की सूची में खोजे" ऑप्शन पर क्लिक करें।
चरण 3: फॉर्म भरें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की पात्रता सूची के फॉर्म में अपने राशन कार्ड की संख्या डालें और कैप्चा कॉड डालें।
चरण 4: OTP प्राप्त करें और वेरीफाई करें
"OTP प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालकर वेरीफाई करें।
चरण 5: डाउनलोड करें
वेरीफाई हो जाने के बाद डिजिटल राशन कार्ड आपके सामने आ जाएगा। डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।
DigiLocker Portal से UP Ration Card डाउनलोड करें
चरण 1: वेबसाइट या ऐप पर जाएं
DigiLocker पोर्टल https://www.digilocker.gov.in/ पर जाएं या DigiLocker ऐप डाउनलोड करें।
Visit DigiLocker Portalचरण 2: लॉगिन या साइन अप करें
अगर आपके पास पहले से DigiLocker अकाउंट है, तो अपने मोबाइल नंबर या Aadhaar Card नंबर से लॉगिन करें। यदि नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाएं।
चरण 3: राशन कार्ड सर्च करें
वेबसाइट के "Search Documents" ऑप्शन में "Ration Card" सर्च करें और "यूपी राशन कार्ड" ऑप्शन पर क्लिक करें।
चरण 4: डॉक्यूमेंट प्राप्त करें
"Get Document" के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही DigiLocker अकाउंट में आपका यूपी राशन कार्ड सामने आ जाएगा।
चरण 5: डाउनलोड करें
"Issued Document" में जाकर अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Ration Card आवेदन स्थिति ट्रैक करें
चरण 1: वेबसाइट पर जाएं
UP Ration Card आवेदन स्थिति जांचने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।
चरण 2: आवेदन स्थिति विकल्प चुनें
होम पेज पर "राशन कार्ड आवेदन की स्थिति" ऑप्शन पर क्लिक करें।
चरण 3: आवेदन संख्या दर्ज करें
सन्दर्भ आई० डी०/राशन आई० डी० और कैप्चा कोड डालें।
चरण 4: OTP वेरीफाई करें
"आवेदन स्थिति हेतु OTP भेजे" बटन पर क्लिक करें। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP डालकर वेरीफाई करें।
चरण 5: स्थिति देखें
वेरीफाई हो जाने के बाद, आपके UP Ration Card की स्थिति की लिस्ट ओपन हो जाएगी।
महत्वपूर्ण सूचना
आप केवल 1 जनवरी 2022 के बाद किये गए आवेदन की स्थिति को ही चेक कर सकते हैं।
UP Ration Card के लाभ
UP Ration Card के लिए पात्रता मानदंड
सामान्य पात्रता
- उत्तर प्रदेश राशन कार्ड लेने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- परिवार का मुखिया आवेदन कर सकता है
- मुखिया की उम्र कम से कम 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए
- आवेदक के पास कोई अन्य राशन कार्ड नहीं होना चाहिए
आय संबंधी पात्रता
- परिवार की सालाना इनकम कम होनी चाहिए
- अप्लाई करने वाला टैक्स न भरता हो
- मुखिया के परिवार में किसी भी सदस्य के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए
ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
चरण 1: वेबसाइट पर जाएं
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।
चरण 2: शिकायत ऑप्शन चुनें
होम पेज पर "ऑनलाइन शिकायत करें" लिंक पर क्लिक करें और "शिकायत दर्ज करें" ऑप्शन पर क्लिक करें।
चरण 3: शिकायत फॉर्म भरें
शिकायत फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरें:
- शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर
- शिकायत कर्ता का परिचय (जिला, क्षेत्र, नाम, पता)
- मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी
- प्रोफेशन, वर्ग की जानकारी
- शिकायत का विवरण (जिला, क्षेत्र, शिकायत का विषय)
- पूर्व शिकायतों की संख्या और शिकायत का विवरण
चरण 4: शिकायत दर्ज करें
कैप्चा कोड डालकर "दर्ज करें" ऑप्शन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी।
चरण 5: शिकायत स्थिति देखें
शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायत की वर्तमान स्थिति भी देख सकते हैं।
संपर्क विवरण
UP Food & Civil Supplies Department
| विभाग | खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
| पता | खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 3, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001 |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-5151 (टोल फ्री) |
| ईमेल | fcup[at]nic[dot]in |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://fcs.up.gov.in/ |
महत्वपूर्ण
UP Ration Card पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। किसी भी सेवा के लिए शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शुल्क मांगता है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।
सामान्य प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: UP Ration Card के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर: UP Ration Card के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट के Download Forms सेक्शन से संबंधित फॉर्म डाउनलोड करें, भरें और नजदीकी तहसील कार्यालय में जमा करें।
प्रश्न: राशन कार्ड आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
उत्तर: राशन कार्ड आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 'आवेदन स्थिति' के विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन जमा करने पर प्राप्त सन्दर्भ आई० डी०/राशन आई० डी० दर्ज करें। OTP वेरीफाई करने के बाद आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
प्रश्न: DigiLocker से राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर: DigiLocker पोर्टल या ऐप पर लॉगिन करके "Search Documents" में "Ration Card" सर्च करें। "यूपी राशन कार्ड" ऑप्शन पर क्लिक करके "Get Document" पर क्लिक करें। आपका राशन कार्ड DigiLocker में उपलब्ध हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न: राशन कार्ड में गलत जानकारी सही कैसे करें?
उत्तर: राशन कार्ड में गलत जानकारी सही करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर "ऑनलाइन शिकायत" के विकल्प पर क्लिक करें। शिकायत फॉर्म में सही जानकारी के साथ शिकायत दर्ज करें। संबंधित दस्तावेज संलग्न करके शिकायत जमा करें।