UP Ration Card के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, जानें

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड ऑनलाइन शिकायत प्रणाली राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल सेवा है जो नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली के माध्यम से नागरिक बिना किसी देरी के अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

यह प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जहां प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या दी जाती है और उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।

UP राशन कार्ड शिकायत प्रणाली क्या है?

ऑनलाइन शिकायत प्रणाली

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड ऑनलाइन शिकायत प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।

प्रणाली का उद्देश्य

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण सेवा प्रदान करना है। यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाती है और शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय को कम करती है।

महत्वपूर्ण बातें

  • शिकायत दर्ज करने के लिए निःशुल्क सेवा
  • प्रत्येक शिकायत को विशिष्ट संदर्भ संख्या
  • शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा
  • समयबद्ध शिकायत निवारण
  • पारदर्शी प्रक्रिया

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्य दस्तावेज

  • राशन कार्ड नंबर
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)
  • ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)

शिकायत के प्रकार के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज

  • नाम सुधार के लिए: आधार कार्ड, पहचान पत्र
  • पता सुधार के लिए: निवास प्रमाण पत्र
  • सदस्य जोड़ने के लिए: जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड
  • राशन न मिलने की शिकायत: राशन कार्ड की प्रति, पहचान पत्र
  • राशन कार्ड हस्तांतरण के लिए: नए स्थान का निवास प्रमाण

दस्तावेजों का प्रारूप

सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फोटो JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। प्रत्येक फाइल का आकार 2MB से कम होना चाहिए और दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय होने चाहिए।

राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों के प्रकार

नया राशन कार्ड शिकायत

नया राशन कार्ड बनवाने में देरी या समस्याएं

राशन कार्ड सुधार शिकायत

राशन कार्ड में गलत जानकारी का सुधार न होना

राशन वितरण शिकायत

राशन की दुकान पर राशन न मिलना या कम मिलना

आधार लिंकिंग शिकायत

राशन कार्ड का आधार से लिंक न होना

राशन कार्ड हस्तांतरण शिकायत

एक जिले से दूसरे जिले में राशन कार्ड ट्रांसफर में समस्या

राशन कार्ड रद्द शिकायत

गलत तरीके से राशन कार्ड रद्द होना

अन्य शिकायतें

  • राशन कार्ड डुप्लीकेट जारी करने में समस्या
  • पात्रता के बावजूद राशन कार्ड न मिलना
  • राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने/हटाने में समस्या
  • ऑनलाइन आवेदन की स्थिति न अपडेट होना
  • राशन डीलर द्वारा अधिक दाम वसूलना

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर "शिकायत" या "Grievance" सेक्शन पर क्लिक करें।

Visit UP Food Grievance Portal
UP Ration Card Grievance Portal

चरण 2: नई शिकायत दर्ज करें

शिकायत पेज पर "नई शिकायत दर्ज करें" या "Register New Grievance" के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म खुलकर दिखाई देगा।

UP Ration Card Grievance Online

चरण 3: फॉर्म मे व्यक्तिगत जानकारी भरें

ऑनलाइन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें। सभी जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए।

UP Ration Card Grievance Form

चरण 4: राशन कार्ड विवरण भरें

इसके बाद राशन कार्ड से संबंधित जानकारी जैसे राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड धारक का नाम, जिला, तहसील आदि भरें।

चरण 5: शिकायत का विवरण दें

शिकायत का विस्तृत विवरण दें। शिकायत स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 6: सबमिट करें और संदर्भ संख्या प्राप्त करें

सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एक विशिष्ट संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को सुरक्षित रखें।

ध्यान देने योग्य बातें

  • शिकायत दर्ज करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच लें
  • संदर्भ संख्या को सुरक्षित रखें, भविष्य में स्थिति जांच के लिए आवश्यक
  • एक बार सबमिट करने के बाद शिकायत में संशोधन नहीं किया जा सकता
  • शिकायत की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें

ऑनलाइन शिकायत स्थिति जांच प्रक्रिया

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर "शिकायत" या "Grievance" सेक्शन पर क्लिक करें।

Visit UP Food Grievance Portal
UP Ration Card Grievance Status

चरण 2: शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें

शिकायत पेज पर "शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें" के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म खुलकर दिखाई देगा।

UP Ration Card Grievance Status Form

चरण 3: शिकायत जानकारी भरें

ऑनलाइन फॉर्म में अपनी शिकायत की जानकारी जैसे शिकायत संख्या, मोबाइल न० और कैप्चा कोड आदि सभी जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए।

चरण 6: सबमिट करें और वर्तमान स्थिति देखें

सभी जानकारी भरने के बाद प्रदर्शित बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आप शिकायत की वास्तविक समय स्थिति देख सकते हैं।

स्थिति जांच के अन्य तरीके

हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से

आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके अपनी शिकायत की स्थिति जांच सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको अपनी संदर्भ संख्या बतानी होगी और ऑपरेटर आपको शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी देगा।

हेल्पलाइन जानकारी

हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1551

कार्य समय: सोमवार से शनिवार, सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

आवश्यक जानकारी: संदर्भ संख्या, राशन कार्ड नंबर

एसएमएस के माध्यम से

आप एसएमएस के माध्यम से भी अपनी शिकायत की स्थिति जांच सकते हैं। इसके लिए आपको RATION <संदर्भ संख्या> लिखकर 7738299899 नंबर पर भेजना होगा। आपको एसएमएस के जरिए शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी।

एसएमएस फॉर्मेट

फॉर्मेट: RATION <संदर्भ संख्या>

उदाहरण: RATION UPRC789456

नंबर: 7738299899

शुल्क: मानक एसएमएस शुल्क लागू

ईमेल के माध्यम से

आप ईमेल के माध्यम से भी शिकायत स्थिति जांच सकते हैं। इसके लिए आपको grievance.fcsup@nic.in पर ईमेल करनी होगी। ईमेल में अपनी संदर्भ संख्या, नाम, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। 24-48 घंटों के भीतर आपको जवाब प्राप्त होगा।

ईमेल जानकारी

ईमेल आईडी: grievance.fcsup@nic.in

विषय: शिकायत स्थिति जांच - संदर्भ संख्या

आवश्यक जानकारी: संदर्भ संख्या, नाम, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर

मोबाइल ऐप के माध्यम से

आप "UP Food & Civil Supplies" मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी शिकायत स्थिति जांच सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी संदर्भ संख्या दर्ज करनी होगी। ऐप के माध्यम से आप शिकायत की वास्तविक समय स्थिति देख सकते हैं।

मोबाइल ऐप जानकारी

ऐप नाम: UP Food & Civil Supplies

प्लेटफॉर्म: Android और iOS

डाउनलोड: Google Play Store और Apple App Store

शुल्क: निःशुल्क

ग्राम पंचायत/जिला कार्यालय में जाकर

यदि आप ऑनलाइन स्थिति जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधे अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या जिला खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय में जाकर भी शिकायत स्थिति जांच सकते हैं। कार्यालय में आपको अपनी संदर्भ संख्या बतानी होगी और अधिकारी आपको शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी देंगे।

कार्यालय जाने के लिए सुझाव

आवश्यक दस्तावेज: संदर्भ संख्या, राशन कार्ड, पहचान पत्र

कार्य समय: सोमवार से शनिवार, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

संपर्क: जिला खाद्य एवं रसद अधिकारी कार्यालय

महत्वपूर्ण सुझाव

  • संदर्भ संख्या को हमेशा सुरक्षित रखें
  • शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे बाद ही स्थिति जांचें
  • यदि एक महीने के भीतर समाधान नहीं होता है तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करें
  • शिकायत स्थिति की स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट सुरक्षित रखें
  • यदि किसी भी तरीके से स्थिति जांचने में समस्या आती है तो हेल्पलाइन पर संपर्क करें

शिकायत दर्ज करने के लिए पात्रता

मुख्य पात्रता शर्तें

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
  • आवेदक के पास वैध राशन कार्ड होना चाहिए
  • शिकायत राशन कार्ड से संबंधित होनी चाहिए
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक के पास वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए

महत्वपूर्ण नोट

शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदक के पास राशन कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। गलत या भ्रामक जानकारी देने पर शिकायत रद्द की जा सकती है।

श्रेणी पात्रता टिप्पणी
निवास उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों के निवासी
आयु 18 वर्ष या अधिक अभिभावक नाबालिगों के लिए शिकायत कर सकते हैं
राशन कार्ड वैध राशन कार्ड APL, BPL, अंत्योदय सभी श्रेणियां
संपर्क मोबाइल नंबर OTP सत्यापन के लिए आवश्यक

ऑनलाइन शिकायत के लाभ

⏱️
समय की बचत
ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे शिकायत दर्ज करें
👁️
पारदर्शिता
शिकायत की स्थिति हर चरण में ऑनलाइन देख सकते हैं
📱
सुविधा
किसी भी समय, कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
🚀
त्वरित निवारण
शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित
💰
लागत प्रभावी
यात्रा और अन्य खर्चों में बचत
📄
दस्तावेज़ सुरक्षा
दस्तावेजों की सुरक्षित डिजिटल प्रतियां

संपर्क विवरण

📞 हेल्पलाइन नंबर

टोल फ्री: 1800-180-1551

मोबाइल: 0522-2237600

कार्य समय: सोम-शनि, सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे तक

📧 ईमेल आईडी

मुख्य ईमेल: fcs-up@gov.in

शिकायत ईमेल: grievance.fcsup@nic.in

सामान्य जानकारी: info.fcsup@nic.in

🏢 कार्यालय पता

खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश

खाद्य एवं रसद विभाग

लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001

महत्वपूर्ण

UP राशन कार्ड ऑनलाइन शिकायत सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। शिकायत दर्ज करने, स्थिति जांचने या किसी भी जानकारी के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। यदि कोई शुल्क मांगता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: शिकायत दर्ज करने के बाद समाधान में कितना समय लगता है?

उत्तर: सामान्य शिकायतों का समाधान 15-30 दिनों के भीतर हो जाता है। जटिल मामलों में 45 दिन तक का समय लग सकता है। आप शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

प्रश्न: यदि मुझे अपनी संदर्भ संख्या भूल गई तो क्या करूं?

उत्तर: यदि आप अपनी संदर्भ संख्या भूल गए हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके अपने राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर से संदर्भ संख्या प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या मैं एक से अधिक शिकायत दर्ज कर सकता हूं?

उत्तर: हां, आप एक से अधिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए अलग-अलग संदर्भ संख्या प्राप्त होगी और उनकी स्थिति अलग-अलग ट्रैक की जा सकती है।

प्रश्न: शिकायत दर्ज करने के लिए क्या कोई शुल्क है?

उत्तर: नहीं, UP राशन कार्ड ऑनलाइन शिकायत सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। शिकायत दर्ज करने, स्थिति जांचने या किसी भी जानकारी के लिए कोई शुल्क नहीं है।

प्रश्न: यदि मेरी शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो क्या करूं?

उत्तर: यदि आपकी शिकायत का निर्धारित समय में समाधान नहीं हुआ है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। आप शिकायत की एस्केलेशन भी कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या मैं शिकायत में संशोधन कर सकता हूं?

उत्तर: नहीं, एक बार शिकायत सबमिट करने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि कोई गलती हो गई है, तो आप नई शिकायत दर्ज कर सकते हैं और पुरानी शिकायत को रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं।