UP Ration Card उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राज्य के निवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि पहचान प्रमाण के रूप में भी काम आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बन गई है।
विषय सूची
UP Ration Card क्या है?
UP Ration Card का अर्थ
UP Ration Card उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न और ईंधन प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जारी किया जाता है।
UP Ration Card का उद्देश्य
UP Ration Card का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
महत्वपूर्ण बातें
- राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है
- यह पहचान प्रमाण के रूप में मान्य है
- विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक
- राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है
राशन कार्ड के प्रकार
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड
यह कार्ड सबसे गरीब परिवारों के लिए है जिनकी कोई निश्चित आय नहीं है। भूमिहीन मजदूर, विधवाएं, आदिम जनजाति परिवार इस श्रेणी में आते हैं।
लाभ:
- प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलता है
- अधिकतम सब्सिडी
- विशेष समर्थन
प्राथमिकता परिवार (PHH) राशन कार्ड
यह कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लिए है जिनकी आय सीमित है।
लाभ:
- प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है
- चावल ₹3/किलो, गेहूं ₹2/किलो
- परिवार के आकार के अनुसार अनाज
गरीबी रेखा से ऊपर (APL) राशन कार्ड
यह कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए है जो सब्सिडी वाले अनाज के पात्र नहीं हैं।
लाभ:
- पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग
- किराना दुकान से नियमित दर पर सामान खरीद सकते हैं
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्र
ध्यान देने योग्य बातें
- राशन कार्ड का प्रकार आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होता है
- गलत जानकारी देने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है
- आर्थिक स्थिति में बदलाव होने पर राशन कार्ड प्रकार बदलवा सकते हैं
राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता मानदंड
सामान्य पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- परिवार का कोई सदस्य पहले से राशन कार्ड धारक नहीं होना चाहिए
- परिवार का मुखिया आवेदन कर सकता है
| पैरामीटर | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र |
|---|---|---|
| वार्षिक आय सीमा | ₹2 लाख से कम | ₹3 लाख से कम |
| जमीन की सीमा | 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि | 100 वर्ग मीटर से कम आवासीय भूखंड |
| व्यावसायिक भूमि | लागू नहीं | 80 वर्ग मीटर से कम |
विशेष पात्रता
- नवविवाहित जोड़े नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं
- अस्थायी या समाप्त राशन कार्ड वाले व्यक्ति नए के लिए आवेदन कर सकते हैं
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार
राशन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप में)
- परिवार के सभी सदस्यों का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक आदि)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक या स्टेटमेंट
- मतदाता पहचान पत्र
- एलपीजी कनेक्शन का विवरण
महत्वपूर्ण सूचना
- सभी दस्तावेजों के स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करें
- दस्तावेजों की मूल प्रतियां सत्यापन के लिए ले जाएं
- आवेदन पत्र पर सही और पूरी जानकारी भरें
- आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिंक करना आवश्यक है
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।
Visit UP Ration Card Portal
चरण 2: नया आवेदन (e-district portal के माध्यम से)
वेबसाइट के होम पेज पर 'राशन कार्ड हेतु आवेदन करे (e-district portal के माध्यम से)' के विकल्प पर क्लिक करें। उस विकल्प पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट ई-साथी पोर्टल पर आ जायेंगे
चरण 3: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
यदि आप पहले से ई-साथी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया हैं, तो 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?' पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें और फॉर्म को सबमिट कर देना है । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा ।
चरण 4: लॉगिन करें
आपको उस प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है ।
चरण 5: चरण 2: नया आवेदन ऑप्शन चुनें
आपको 'नया राशन कार्ड आवेदन' या 'Apply for New Ration Card' के विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, परिवार के सदस्यों का विवरण, आय आदि सही-सही भरें।
चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें
आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय हैं।
चरण 5: आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट करें। आवेदन संख्या नोट कर लें।
ध्यान देने योग्य बातें
- आवेदन संख्या भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें
- आवेदन स्थिति की नियमित रूप से जांच करते रहें
- आवेदन जमा करने के बाद सत्यापन के लिए तैयार रहें
राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
चरण 1: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
नजदीकी पब्लिक सर्विस सेंटर (CSC), तहसील कार्यालय या राशन कार्ड कार्यालय से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
चरण 2: फॉर्म भरें
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें। परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दें।
चरण 3: दस्तावेज संलग्न करें
आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
चरण 4: आवेदन जमा करें
पूरा आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करें और रसीद प्राप्त करें। रसीद पर आवेदन संख्या नोट कर लें।
चरण 5: सत्यापन प्रक्रिया
अधिकारी आपके घर सत्यापन के लिए आ सकते हैं। सभी मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रखें।
राशन कार्ड आवेदन स्थिति कैसे जांचें?
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाएं।
चरण 2: आवेदन स्थिति ऑप्शन चुनें
वेबसाइट पर 'राशन कार्ड आवेदन स्थिति' या 'Ration Card Application Status' के विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: आवेदन संख्या दर्ज करें
आवेदन करते समय प्राप्त आवेदन संख्या या रेफरेंस आईडी दर्ज करें। कैप्चा कोड भरें और 'OTP प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
चरण 4: OTP दर्ज करें
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट करें।
चरण 5: स्थिति देखें
सबमिट करने के बाद आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे: प्रसंस्करण, स्वीकृत, अस्वीकृत) देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना
- आवेदन संख्या सुरक्षित रखें
- आवेदन स्थिति नियमित रूप से जांचें
- यदि आवेदन अस्वीकृत होता है तो कारण जानें और पुनः आवेदन करें
- राशन कार्ड तैयार होने पर संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें
राशन कार्ड स्थिति जांचें
आपके राशन कार्ड की स्थिति
ई-राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
चरण 1: डिजी लॉकर वेबसाइट पर जाएं
ई-राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए डिजी लॉकर की आधिकारिक वेबसाइट https://digilocker.gov.in/ पर जाएं।
Visit DigiLockerचरण 2: लॉगिन करें
यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो साइन अप करें, या अपने मोबाइल नंबर और OTP के साथ लॉगिन करें।
चरण 3: राशन कार्ड खोजें
सर्च बार में 'Food and Civil Supplies Department, Uttar Pradesh' टाइप करें और 'Search' पर क्लिक करें।
चरण 4: राशन कार्ड चुनें
'Food and Civil Supplies Department, Uttar Pradesh' टैब पर क्लिक करें और फिर 'Ration Card' विकल्प चुनें।
चरण 5: विवरण दर्ज करें
अपना राशन कार्ड नंबर और जिला दर्ज करें। 'Get Document' पर क्लिक करें।
चरण 6: डाउनलोड करें
आपका ई-राशन कार्ड 'Issued Documents' सेक्शन में दिखाई देगा। डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करें।
ई-राशन कार्ड के लाभ
- यह भौतिक राशन कार्ड के समान ही मान्य है
- कहीं भी, कभी भी एक्सेस किया जा सकता है
- खोने या क्षतिग्रस्त होने का डर नहीं
- त्वरित और आसान सत्यापन
राशन कार्ड ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग
चरण 1: नजदीकी राशन दुकान या CSC पर जाएं
ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग के लिए अपनी नजदीकी राशन दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
चरण 2: दस्तावेज जमा करें
अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करें।
चरण 3: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
स्थान पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) करवाएं।
चरण 4: सत्यापन पूरा करें
एक बार सत्यापित होने के बाद, आपका राशन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
महत्वपूर्ण सूचना
- आधार लिंकिंग अनिवार्य है
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर लिंक करने होंगे
- आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए
- लिंकिंग के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन प्राप्त कर सकते हैं
राशन कार्ड ऑनलाइन के लाभ
सरकारी योजनाओं के लाभ
राशन कार्ड धारक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), उज्ज्वला योजना, मिड-डे मील योजना, और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवाएं।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
चरण 1: शिकायत पोर्टल पर जाएं
राशन कार्ड संबंधी समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के शिकायत पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: शिकायत दर्ज करें
शिकायत फॉर्म भरें और अपनी समस्या का विवरण दें। सामान्य शिकायतों में नाम गायब होना, राशन कार्ड सूची में गलत विवरण, या स्थिति अपडेट न होना शामिल हैं।
चरण 3: संदर्भ संख्या प्राप्त करें
शिकायत दर्ज करने के बाद एक संदर्भ संख्या प्राप्त करें और भविष्य के अनुवर्तन के लिए सुरक्षित रखें।
हेल्पलाइन नंबर
यूपी राशन कार्ड हेल्पलाइन
| टोल फ्री नंबर | 1800-180-1551 |
| ईमेल | fcs-up@nic.in |
| एसएमएस सुविधा | RATION UP से 9223166166 |
| कार्यालय समय | सोमवार से शनिवार, सुबह 10:00 से शाम 6:00 बजे तक |
महत्वपूर्ण
राशन कार्ड आवेदन और सुधार के लिए कोई शुल्क नहीं है। यदि कोई शुल्क मांगता है तो तुरंत शिकायत करें। राशन कार्ड केवल उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
सामान्य प्रश्न (FAQs)
राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में आमतौर पर 15 से 30 दिन का समय लगता है। यह समय सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
नहीं, एक परिवार के केवल एक ही राशन कार्ड हो सकता है। राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है और परिवार के सभी सदस्यों को उसी कार्ड में शामिल किया जाता है।
राशन कार्ड खो जाने पर तुरंत डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन करें। इसके लिए शपथ पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
हां, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और गलत लाभार्थियों को रोका जा सकता है।
हां, शादी के बाद महिला का नाम पति के राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए शादी का प्रमाण पत्र और आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।